UCC, नकल विरोधी और धर्मांतरण रोकथाम कानून... पुष्कर सिंह धामी के कई फैसलों ने उत्तराखंड को किया मजबूत

UCC, नकल विरोधी और धर्मांतरण रोकथाम कानून... पुष्कर सिंह धामी के कई फैसलों ने उत्तराखंड को किया मजबूत

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण रोकथाम कानून शामिल हैं। उन्होंने नकल विरोधी कानून लागू करके भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिसमें दोषियों के लिए आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

 

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी

देहरादून: उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में, बड़े निर्णय लेने और उन्हें धरातल पर उतारने का उल्लेखनीय रिकॉर्ड दर्ज है। अब तक के चार साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण रोकथाम कानून के जरिए राष्ट्रीय फलक पर छाने का काम किया है। वहीं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर लोक कल्याण को प्राथमिकता देने वाले सीएम के रूप में भी प्रदेश में पहचान बनाई।

सरकारी नौकरियों में नकल माफिया के कुचक्र को तोड़ने के लिए Pushkar Singh Dhami सरकार ने फरवरी 2023 से उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय), कानून लागू कर प्रदेश और देश को एक मॉडल नकल विरोधी कानून दिया। इसके बाद से उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से समय पर बिना बाधा के संपन्न हो रही हैं

 

पहले भर्तियों में औसतन दो से तीन साल का समय लग रहा था, अब औसतन एक साल में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जा रही है। इस कानून के तहत भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में संलिप्तता पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है।



यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य

सरकार ने 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। इसी के साथ Uttrakhandआजाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूसीसी के तहत अब तक दो लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।



दंगाइयों से वसूली के लिए बनाया कानून

धामी सरकार ने दंगा, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवी तत्वों पर लगाम कसने के लिए 2024 से ‘उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून’ लागू कर दिया है। इस कानून के जरिए उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई, बाजार भाव के हिसाब से किए जाने का प्रावधान है।


गैंगस्टर एक्ट को बनाया सख्त

धामी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में संशोधन करते हुए गोवध, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, नकल माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को इसके दायरे में ला दिया है। इसी तरह जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर-जमानती सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।


उत्तराखंड आंदोलनकारी आरक्षण

राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को फिर लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारी आरक्षण पर जारी कानूनी उलझन को सुलझाकर वर्षों से लंबित इस विधेयक को नए सिरे से विधानसभा से पारित करवाया।

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