काला हिरण' मूवी: सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका! नहीं मिली कोई राहत, सुनवाई भी टली
सलमान खान को 'काला हिरण' फिल्म की रिलीज पर रोक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सलमान को तत्काल राहत न देते हुए सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी है। जानिए क्यों, कोर्ट में क्या बोले सलमान के वकील और क्या कुछ हुआ:
सलमान खान को 'काला हिरण' फिल्म की रिलीज पर रोक मामले में बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग को लेकर दायर की सलमान की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है। इससे सलमान को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। मालूम हो कि सलमान ने हाल ही 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज से लेकर प्रमोशन, मार्केटिंग और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि मेकर्स ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया है और साथ ही यह उनसे जुड़े काला हिरण केस पर आधारित है।
अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 'काला हिरण' फिल्म मामले में सलमान की याचिका पर सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया है। अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 को होगी। फिल्म के मेकर्स की ओर से पेश वकीलों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जस्टिस मधु जैन की बेंच ने सलमान को निर्देश दिया कि वह याचिका की एक कॉपी फिल्म के मेकर्स को उपलब्ध करवाएं।
सलमान का तर्क- मेरी जिंदगी पर फिल्म बनाने का अधिकार नगीं
ANI के मुताबिक, सलमान खान की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील संदीप सेठी ने कोर्ट से तुरंत अंतरिम राहत देने की अपील की। उन्होंने दलील दी कि 'काला हिरण' के मेकर्स सलमान की मंजूरी के बिना उनकी जिंदगी की कहानी और पब्लिक इमेज का कमर्शियल फायदे के लिए गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सेठी ने कोर्ट में सलमान की तरफ से कहा, 'वो मेरी जिंदगी पर फिल्म बना रहे हैं और नोटिस फाड़ रहे हैं। उन्हें मेरी जिंदगी पर फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अंतरिम रोक (इंजंक्शन) की मांग कर रहा हूं। टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है।'
वो मेरी जिंदगी पर फिल्म बना रहे हैं और नोटिस फाड़ रहे हैं। उन्हें मेरी जिंदगी पर फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अंतरिम रोक की मांग कर रहा हूं। टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है।
दिल्ली HC में सलमान की तरफ से उनके वकील
'काला हिरण' के मेकर्स ने दिया यह तर्क
फिल्म निर्माताओं के वकील ने औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि उन्हें आवेदन की कॉपी बुधवार को ही मिली थी। इस अनुरोध का विरोध करते हुए सलमान के वकील सेठी ने कहा कि प्रतिवादियों को पहले ही सूचना दी जा चुकी थी और सूचना मिलने का सबूत कोर्ट में दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान, फिल्म निर्माताओं के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी और उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट का सलमान खान को निर्देश
सेठी ने आगे तर्क दिया कि फिल्म से संबंधित कंटेंट पहले ही जारी किया जा चुका था और मेकर्स सलमान खान की पहचान और व्यक्तित्व का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना जारी नहीं रख सकते। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म पर रोक लगाने वाले किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने पाया कि निर्माता और निर्देशक को पूरी दलीलें हाल ही में मिली हैं। कोर्ट ने सलमान खान की कानूनी टीम को प्रतिवादियों को सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अब सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
'काला हिरण' के टीजर में क्या दिखाया गया?
मालूम हो कि 12 जून 2026 को फिल्म 'काला हिरण: बैटल फॉर लिगेसी' का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया और उसके बाद टीजर भी जारी किया गया। इसमें सलमान खान से मिलते-जुलते शख्स को बतौर लीड कास्ट किया गया। उसने सलमान के जैसा ब्रेसलेट भी पहना है। टीजर में सलमान के काला हिरण केस के अलावा लॉरेंस बिश्नोई संग उनकी रंजिश और पुलिस की जांच को भी दिखाया गया।
सलमान के 'काला हिरण' मेकर्स पर आरोप
दायर की याचिका में सलमान ने आरोप लगाया कि मेकर्स अपने फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी रिलीज उनके काला हिरण केस की कानूनी कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है, जो अभी कोर्ट में है। इसीलिए उन्होंने 'काला हिरण' फिल्म की रिलीज, प्रोडक्शन, स्ट्रीमिंग और प्रमोशन तक को रोकने की मांग की।
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