उत्तर प्रदेश सोनभद्र: बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार, 15 दिसंबर को सजा का एलान, फ़िलहाल जेल भेजे गए विधायक।
सोनभद्र जिले के दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने दोषी ठहराया।
उत्तर प्रदेश सोनभद्र: यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अदालत के आदेश पर विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट अब 15 दिसंबर को सजा सुनाएगी। नौ वर्ष पूर्व म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह प्रधानपति थे।
अभियोजन के अनुसार चार नवंबर 2014 में रामदुलार गोंड़ ने एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो पीड़िता के भाई ने म्योरपुर कोतवाली में तहरीर दे दी। पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पत्रावली प्रस्तुत कर दी। लंबी सुनवाई के बाद बीते शुक्रवार को अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी व विकाश शाक्य ने दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। विधायक की तरफ से अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी ने दलीलें पेश कीं।
कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद फैसले की तिथि 12 दिसंबर तय की थी। मंगलवार को लंच बाद अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक राम दुलार गोंड़ को दोषी करार दिया। कोर्ट अब 15 दिसंबर को सजा सुनाएगी। उधर, अदालत के फैसले के तुरंत बाद विधायक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

