दिल्ली दंगे: तीन अभियुक्त बरी, पुलिस पर सुबूतों से छेड़छाड़ करने का संदेह- कोर्ट

Delhi Riots

दिल्ली दंगे: तीन अभियुक्त बरी, पुलिस पर सुबूतों से छेड़छाड़ करने का संदेह- कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में तीन लोगों को आरोप मुक्त किया है। 

कोर्ट ने अकील अहमद उर्फ पापड़, रहीश खान और इरशाद को बरी कर दिया है, जिन पर दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से जमा होने और दंगे के दौरान बर्बरता करने का आरोप था। 

कोर्ट ने संदेह जताया कि दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों ने सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की और सोची समझी चार्जशीट दायर की। 

एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा, "यहां ये बताना ज़रूरी है कि रिहाई का आदेश इस आधार पर जारी किया जा रहा है कि मामले की ठीक से और पूरी तरह जांच नहीं की गई और पहले से तय कर गलत ढंग से चार्जशीट दाखिल की गई, बाद में जो कदम उठाए गए वो भी पहले की ग़लतियों को छिपाने के लिए थे। 

कोर्ट ने मामले में की गई जांच का फिर से आकलन करने और कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए मामले को वापस दिल्ली पुलिस को भेज दिया है।