शाजापुर - विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थी की खर्च करने की अधिकतम सीमा रहेगी 40 लाख रूपये

शाजापुर - विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थी की खर्च करने की अधिकतम सीमा रहेगी 40 लाख रूपये

शाजापुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत मध्यप्रदेश में अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन की तिथि से निर्वाचन परिणाम की तिथि तक अभ्यर्थी की निर्वाचन की व्यय अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये है। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन से निर्वाचन परिणाम तक किये जाने वाले व्यय का लेखा जोखा दैनिक लेखा रजिस्टर, रोकड रजिस्टर, बैंक रजिस्टर के रूप में संधारण करना है। निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण के लिए विडियो निगरानी दल, विडियो अवलोकन दल, लेखाकंन दल, एमएमसी टीम, एफएसटी, एसएसटी टीम एवं शिकायत अनुवीक्षण कक्ष एवं कॉल सेन्टर कार्यरत है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये जायेगें।