उत्तर प्रदेश रामपुर : अब्दुल्ला आज़म के बर्थडे सर्टिफिकेट केस में नया मोड़, नगर निगम हॉस्पिटल KGMU के अफ़सर भी फ़सें।

पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र केस में नगर निगम, क्वीन मैरी हॉस्पिटल और केजीएमयू के अफसरों की भी गर्दन फंस गई है। अब अदालत ने भी सभी मूल दस्तावेज तलब किए हैं।

उत्तर प्रदेश रामपुर : अब्दुल्ला आज़म के बर्थडे सर्टिफिकेट केस में नया मोड़, नगर निगम हॉस्पिटल KGMU के अफ़सर भी फ़सें।

रिपोर्ट - नाज आलम ( सोर्स एक्स प्लेटफ़ॉर्म ) 

15/01/2024 

पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र केस में नगर निगम, क्वीन मैरी हॉस्पिटल और केजीएमयू के अफसरों की भी गर्दन फंस गई है। अब अदालत ने भी सभी मूल दस्तावेज तलब किए हैं।

उत्तर प्रदेश रामपुर : पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में नगर निगम, क्वीन मैरी हॉस्पिटल और केजीएमयू के अफसरों की भी गर्दन फंस गई है। अब अदालत ने भी सभी मूल दस्तावेज तलब किए हैं। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के 34 वर्ष पहले क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती होने का दस्तावेज भी तलब किया है। इसी के आधार पर उनका दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। इसके आधार पर उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितंबर 2023 को सत्र न्यायाधीश को अब्दुल्ला आजम खां का प्रकरण संदर्भित किया है। विशिष्ट निर्देश दिए कि वह अब्दुल्ला आजम की सही जन्म तिथि क्या है बताएं। इसके बाद अब नया खुलासा हुआ है। 

अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में सेंट पॉल स्कूल सिविल लाइंस रामपुर के प्रधानाचार्य मनोज पाठक ने अदालत को कुछ साक्ष्य दिए हैं। जिसमें बताया कि क्वीन मैरी अस्पताल लखनऊ के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम खान की जन्म तिथि एक जनवरी 1993 दिखाई गई थी जिसे 30 सितंबर 1990 कराए जाने के लिए 2015 में प्रार्थना पत्र दिया गया। विद्यालय के अभिलेखों में उस समय इसे साक्ष्य के रूप में दिया गया। पहले विद्यालय में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि एक जनवरी 1993 थी। जिसे बदलवाकर 30 सितंबर 1990 कराया गया।

21 अप्रैल 2015 को नगर निगम ने बनाया नया जन्म प्रमाण पत्र

नगर निगम लखनऊ ने अब्दुल्ला आजम खां का नया जन्म प्रमाण पत्र 21 अप्रैल 2015 को बनाया। जिसका नंबर 230520 है। 21 अप्रैल 2015 को ही क्वीन मैरी अस्पताल लखनऊ का डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र भी जारी हुआ। क्वीन मैरी के इस डुप्लीकेट प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 उल्लिखित की गई। जिस समय जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, उस समय आजम खां प्रदेश के नगर विकास मंत्री थे। 

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क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती रहने के मांगे गए मूल अभिलेख

नगर निगम ने अब्दुल्ला आजम का जो नया जन्म प्रमाण पत्र 21 अप्रैल 2015 को जारी किया, उसमें दिखाया है कि उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में हुआ था। इसमें बताया गया कि आजम खां की पत्नी 7 अगस्त 1990 से 24 अक्टूबर 1990 तक क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती थीं। इसी दौरान 30 सितंबर 1990 को अब्दुल्ला आजम का जन्म हुआ था। अब मुरादाबाद के सत्र न्यायाधीश ने मामले में 7 अगस्त 1990 से 24 अक्टूबर 1990 तक आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में भर्ती होने का मूल अभिलेख तलब किया है। 

शासन ने फर्जी बताया दूसरा जन्म प्रमाण पत्र

शासन ने अब्दुल्ला आजम का बाद में बना जन्म प्रमाण पत्र फर्जी करार दिया है। इसमें केजीएमयू क्वीन मैरी अस्पताल तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अदालत ने भी इसी महीने नगर आयुक्त, रजिस्ट्रार किंग जार्ज मेडिकल यू निवर्सिटी तथा क्वीन मैरी के अधिकारियों को तलब किया है। साथ ही दोनों विभागों से जारी जन्म प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र तथा तंजीन फातिमा के क्वीन मैरी में भर्ती रहने के रिकॉर्ड की मूल पत्रावलियां व दस्तावेज तलब किए हैं।