‪उत्तर प्रदेश : बरेली पुलिस इंस्पेक्टर पर भड़के जज साहेब, इंस्पेक्टर तय तारीख़ नहीं पहुँचे कोर्ट, कोर्ट ने दिया इंस्पेक्टर की गिरफ़्तारी का आदेश। ‬

Uttar Pradesh Bareilly

‪उत्तर प्रदेश : बरेली पुलिस इंस्पेक्टर पर भड़के जज साहेब, इंस्पेक्टर तय तारीख़ नहीं पहुँचे कोर्ट, कोर्ट ने दिया इंस्पेक्टर की गिरफ़्तारी का आदेश। ‬

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। यह इंस्पेक्टर कोई और नहीं इज्जत नगर में तैनात अरुण श्रीवास्तव हैं।  एजीजे ने इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त आदेश दिया है। यह पूरा मामला किला थाने में साल 2021 में दर्ज हुए सरकार बनाम मंजू हत्या के मामले का है, तब इस मामले की छानबीन किला थाने में तैनात इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव किला कर रहे थे, अब वह वर्तमान में इज्जत नगर के थाना प्रभारी हैं। 

इस मामले में अरुण कुमार श्रीवास्तव गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इस पर बरेली कोर्ट के एडीजे तबरेज अहमद ने अरुण कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगा दिया, साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया, कोर्ट ने एसपी को थाना अध्यक्ष नगर अरुण कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर हाजिर किए जाने का आदेश भी दिया है, यह आदेश सुनकर थाना इज्जनगर के थाना प्रभारी की धड़कन तेज हो गई हैं। 

वेतन से राशि काटकर कोर्ट में करनी होगी जमा

दरअसल, 2021 के हत्या के मामले में जमानती वारंट और नोटिस मिलने के बाद भी कोर्ट में गवाही देने न आने पर आना थाना प्रभारी इज्जतनगर अरुण कुमार श्रीवास्तव को महंगा पड़ गया, अपर जिला जज तबरेज अहमद की कोर्ट ने इंस्पेक्टर इज्जतनगर पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही वेतन से राशि काटकर कोर्ट में जमा कराने के आदेश के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है  

दर्ज होना था अरुण श्रीवास्तव का बयान

बता दें कि थाना किला में दो साल पहले मंजू की हत्या के खिलाफ मर्डर की एफआईआर दर्ज हुई थी, इस केस की जांच तत्कालीन थानाध्यक्ष किला अरुण श्रीवास्तव ने की थी, इस केस की सुनवाई जिल जज तबरेज अहमद की कोर्ट में चल रही है,  इस केस में जांच कर रहे अरुण कुमार श्रीवास्तव के बयान दर्ज होना था। 

कोर्ट का आदेश किया जाएगा पालन- अरुण श्रीवास्तव

कोर्ट से समन मिलने के बाद गवाही देने न आने पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर इज्जतनगर अरुण श्रीवास्तव के जमानती वारंट और धारा 350 सीआरपीसी के नोटिस भेज दिया. जमानती वांरट और कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद भी इंस्पेक्टर गवाही देने कोर्ट में नहीं पहुंचे, वहीं, इस पर इज्जतनगर इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है, उसे आदेश का पालन किया जाएगा. कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है।