इंदिरा आवास योजना की किश्त दिलाने के लिए रिश्वत मांगने वाले भ्रष्ट रोजगार सहायक को कारावास

इंदिरा आवास योजना की किश्त दिलाने के लिए रिश्वत मांगने वाले भ्रष्ट रोजगार सहायक को कारावास

शाजापुर। इंदिरा आवास योजना की किश्त दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़े गए रोजगार सहायक को न्यायालय ने कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर नीतूकांता वर्मा  के द्वारा आरोपी श्यामप्रकाश व्यास रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सिरपोई तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा को धारा 7 भ्रनिअधि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2) भ्रनिअधि में चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि आरोपी श्याम प्रकाश व्यास ने ग्राम पंचायत सिरपोई में रोजगार सहायक रहते हुए 12 सितंबर 2016 को आवेदक खुमान से उसे शासन की तरफ से इन्दिरा आवास के अंतर्गत मिलने वाली दूसरी किश्त 35 हजार रुपये के भुगतान हेतु 5000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद 16 सितंबर 2016 को दोपहर 2 बजे के लगभग अग्रवाल वेयर हाउस के समीप इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त दिलाने के लिए फरियादी से आरोपी रोजगार सहायक ने 4000 रुपये रिश्वत ली जिस पर उसे लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने रंगेहाथों गिरफ्तार किया। मामले में अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किए गए। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।