हिंदू समाज ने एसडीएम महोदय को सौंपा ज्ञापन
हिंदू-समाज-का-कहना-है-की-ट्रस्ट-कमेटी-श्री-राम-निवास-मंदिर-द्वारा--श्री-राम-निवास-के-पास-स्तिथ-हनुमान-कुटी-पर-जबरन-कब्जा-बनाए-जाने-के-विरूद्ध-हिन्दू-समाज-द्वारा-SDM-महोदय-को-ज्ञापन-सोपा-गया-हनुमान-कुटी-की-जमीन-सार्वजनिक-है-जिसपर-अब-ट्रस्ट-कमेटी-अपना-बता-रही-है-हिन्दू-समाज-इसका-पूर्णतः-विरोध-करता-है।-हिंदू-समाज-का-कहना-है-के-श्री-हनुमान-कुटी-नाम-मंदिर-का-निर्माण-जन-सहयोग-से-चंदा-से-किया-गया-है-जिसमे-सभी-का-सहयोग-रहा-है-लेकिन-श्री-राम-निवास-मंदिर-ट्रस्ट-का-नाम-लिख-कर-मंदिर-के-बाहर-पत्थर-लगा-दिया-ग
संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि, जैसा कि आपको विदित है कि पटवारी हल्का नंबर- 17, ग्राम बिजावर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1165 रकवा 0.101 है. बंजर मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। जिसमें प्राचीन काल से हनुमान मंदिर एवं उसका प्रांगण बना हुआ है। जब श्रीमान तहसील बिजावर में तत्कालीन तहसीलदार के पद पर नियुक्त थे उस समय दिनाक 14/03/2020 को श्रीमान की उपस्थिति में, संज्ञानता में सार्वजनिक जन सहयोग (आर्थिक) से जीर्णोदवार हेतु भूमि पूजन किया गया था। जिसमें सहयोगकर्ताओ आर्थिक सहयोगकर्ता, दानदाता, मंदिर पुजारी एवं ट्रस्ट के सदस्य, ट्रस्ट के भूतपूर्व सदस्य उपस्थित थे, उस समय के फोटो एवं वीडियो उपलब्ध हैं।
श्रीमान, श्रीराम निवास मंदिर ट्रस्ट की मानसिकता एवं कार्यप्रणाली दूषित एवं व्यावसायिक है। जिसमें मंदिर के हितो को ध्यान में नहीं रखा जाता; इसी तारतम्य में ट्रस्ट द्वारा जीर्णोद्वाराधीन श्री हनुमान मंदिर के प्रागढ़ में छतरपुर बिजावर मार्ग एवं मंदिर के बीच व्यावसायिक नीति के तहत, मार्केट निर्माण हेतु शासकीय भूमि हडपने हेतु, फरवरी 2023 में पिलर / गड्डे खुदवाये गये। जिसके विरोध में तत्कालीन तहसीलदार श्री अशोक अवस्थी को शिकायती आवेदन दिनांक 16/02/2023 को दिया गया; जिसमे तहसीलदार महोदय द्वारा श्री भक्त रामेष्ट बादल बाबू जी को बुलाकर निर्माण कार्य की जांच होने तक मौखिक रूप से काम बंद करने को कहा गया ।
इसी तारतम्य में दिनांक 03/03/2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौका जाँच की गई, जिसमे हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया एवं मौके पर बताया गया कि ग्राम बिजावर स्थितशासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1165 रकबा 0.101 में ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य अवैध है, एवं श्री बादल बाबू के विरुद्ध P23 कब्जा भरा गया,जिसमे तत्कालीन तहसीलदार ने प्रवाधक को प्रकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 06/03/2025 को आदेशित किया था। उक्त कार्यवाही के दस्तावेज संलग्न है। मौके की जांच के वीडियो एवं फोटो उपलब्ध है। उक्त आदेश का आज दिनांक पालन नहीं किया गया ।
यह कि श्रीमान आपके संज्ञान मे है कि जीर्णोदार मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख सहयोग कर रहे वासी ट्रस्ट के सदस्य एवं आपके समक्ष मौखिक सहमति से जीर्णोद्वाराधीन मंदिर की स्थिति ( आरसीसी लेटर, आधी मंदिर की छाप, फर्श निर्माण की पूर्ण सामग्री सहित ) में शीघ्र निर्माण हेतु ट्रस्ट द्वारा अंश सहयोग करके निर्माण कार्य में सहयोग किया गया और मार्केट न बनाने की शर्त पर वार्डवासियों द्वारा अंश सहयोग लेने हेतु सहमति दी गई थी। किंतु श्रीमान ट्रस्ट कमेटी द्वारा अपने अंश सहयोग के आधार पर, अपनी दूषित व्यावसायिक हड़प नीति एवं मंशा के आधार पर जीर्णोद्धाराधीन सार्वजनिक मंदिर पर श्रीराम निवास मंदिर बिजावर श्रीहनुमान कुटी जीर्णोद्धार वर्ष 2023" का पत्थर जबरन विरोध के बाद शासकीय अधिकारियों की शक्ति का दुरुपयोग कर लगाया गया। जिससे ट्रस्ट दवारा सार्वजनिक श्री हनुमान मंदिर को ट्रस्ट का हिस्सा बनाने के लिए नींव का पत्थर लगा लिया है। जो कि.
स्पष्ट करता है कि ट्रस्ट द्वारा अपनी बुरी नियत एवं शासकीय भूमि पर हडपने हेतु दूषित मंशा के साथ मंदिर में अंश सहयोग किया गया था । अतः श्रीमान उक्त घटना से अत्यधित जन आक्रोश व्याप्त हैं ज्ञापन प्राप्ति से.
5- दिवस के अंदर उक्त अवैध शिलालेख पत्थर हटाकर यथास्थिति बनाकर सार्वजनिक मंदिर एवं मंदिर प्रांगण की शासकीय भूमि का संरक्षण किये जाने कि विनय हैं । ज्ञापन देने के 5 दिवस बीत जाने के बाद जनआक्रोश के कारण होने वाले विरोध प्रदर्शन जनांदोलन एवं अन्य घटित होने वाली गतिविधियों लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। आपसे सहयोग की अपेक्षा कि प्रतीक्षा में समस्त शहरवासी मंदिर जीर्णोद्वार में सहयोगकर्ता



पत्रकार आशुतोष कौसकिया बिजावर