देश : नए सिम कार्ड को लेकर सख़्त हुई सरकार, 52 लाख सिम को किया गया बंद, 8 लाख बैंक वॉलेट हुए फ्रिज।

New Sim Card

देश : नए सिम कार्ड को लेकर सख़्त हुई सरकार, 52 लाख सिम को किया गया बंद, 8 लाख बैंक वॉलेट हुए फ्रिज।

SIM Card Sale Rules DoT का कहना है कि एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का पूरी तरह से KYC करना होगा। ऐसा न करने पर उन पर प्रति दुकान 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सिम कार्ड बेचने वाली मौजूदा दुकानों को भी 30 सितंबर 2024 तक नए मानदंडों के अनुसार अपना केवाईसी करना होगा।

SIM Card Sale Rules DoT का कहना है कि एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का पूरी तरह से KYC करना होगा। ऐसा न करने पर उन पर प्रति दुकान 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सिम कार्ड बेचने वाली मौजूदा दुकानों को भी 30 सितंबर 2024 तक नए मानदंडों के अनुसार अपना केवाईसी करना होगा।

नई दिल्ली दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड की बिक्री के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नियम धोखाधड़ी वाले फोन कॉल के साथ-साथ मैसेजों सहित व्यापक दूरसंचार धोखाधड़ी की रिपोर्टों के बाद आए हैं।

दरअसल, एक ही व्यक्ति के नाम और पहचान प्रमाण का इस्तेमाल करके हजारों से अधिक सिम कार्ड जारी किए जाने की भी खबरें आई हैं। धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नया नियम सिम कार्ड खरीदने और एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है।

52 लाख सिम को किया गया बंद

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार ने 66,000 धोखाधड़ी वाले वॉट्सऐप अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है इसके अलावा 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। धोखेबाजों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की है और 52 लाख फोन कनेक्शन को काट दिया गया है। इसके अलावा, धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

क्या है DoT का नया नियम

DoT के नए निमय के मुताबिक एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों के सिम बेचने वाले दुकानों का KYC अनिवार्य हो गया है।
बिना केवाईसी के सिम बेचने पर टेलीकॉम कंपनी पर प्रति दुकान 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। ऐसे में केवाई 30 सितंबर 2023 तक पूरा करना होगा
उपभोक्ताओं के लिए भी सिम खरीदने के नियम में बदलाव किए गए हैं।
ग्राहकों के लिए बदले ये नियम

सिम कार्ड खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। आजकल जब भी आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो अक्सर आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। नए नियमों में कहा गया है कि मौजूदा कार्ड के क्षतिग्रस्त होने या खो जाने की स्थिति में भी सिम कार्ड को दोबारा जारी करना जरूरी होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास पहले से ही एक सिम कार्ड है और वह गुम या खराब हो गया है, तो आप इसे दुबारा प्राप्त कर सकते हैं।