राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे? यहां पढ़ें हाईकोर्ट के आदेश के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे? यहां पढ़ें हाईकोर्ट के आदेश के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Panchayat Chunav Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत व निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यहां पढ़ें पूरी जानकारी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत व निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कब होंगे? इस बड़े सवाल पर अब तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि चुनावों में देरी न हो।


हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 439 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई

 

 

 


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने शुक्रवार को 439 से अधिक याचिकाओं पर निर्णय सुनाया।


कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में आने वाली शिकायतों पर राज्य स्तरीय कमेटी ही निर्णय लेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन का अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अदालत में उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।


सरपंच–प्रधान को प्रशासक लगाने के फैसले को भी कोर्ट से राहत नहीं



कई याचिकाओं में कार्यकाल पूरा कर चुकी पंचायतों व पंचायत समितियों में सरपंच और प्रधान को प्रशासक नियुक्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।


कोर्ट ने पूछा, सरकार चुनाव कब तक टाले रखेगी?



सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद से पूछा कि चुनाव की निश्चित तारीख क्या है। जब वे कोई तय तिथि नहीं बता सके तो बेंच ने कहा, 'सरकार कब तक पंचायत और निकाय चुनाव लटकाए रखना चाहती है?' महाधिवक्ता की ओर से 'जल्द चुनाव' करवाने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट चार माह की समय सीमा को पर्याप्त मानते हुए चुनाव 31 मार्च तक करवाने के निर्देश देने लगी। इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, चुनाव संभव नहीं होंगे। इसके बाद कोर्ट ने 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत देते हुए अंतिम तिथि 15 अप्रैल तय कर दी।


याचिकाकर्ताओं का तर्क, चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं हो सकते



याचिकाकर्ता पक्ष के वकील प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि सरकार द्वारा 6,700 से अधिक पंचायतों के चुनाव टालना संविधान के अनुच्छेद 243E और 243K का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायत चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किए जा सकते, और कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच 'निजी व्यक्ति' होने के कारण प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते।


नगर निकायों में भी आरोप, सरकार ने मनमाने ढंग से लगाए प्रशासक



नगर निकायों में देरी को लेकर संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई में वकील पुनीत सिंघवी ने कहा कि नवंबर 2024 में 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और बिना अधिकार प्रशासक लगा दिए, जो कि नगरपालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि प्राकृतिक आपदा के अलावा स्थानीय निकाय चुनाव टाले नहीं जा सकते।


अब कब होंगे राजस्थान पंचायत चुनाव ?




  • परिसीमन: 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होगा
  • पंचायत और निकाय चुनाव: 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में कराने होंगे



हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में लंबे समय से चल रही पंचायत ओर निकाय चुनाव की अनिश्चितता खत्म हो गई है, और अब सरकार पर तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने का सीधा दबाव है।