एयरलाइंस नहीं चला सकते... इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात

एयरलाइंस नहीं चला सकते... इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो क्राइसिस पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम एयरलाइंस नहीं चला सकते।

सुप्रीम कोर्ट इंडिगो क्राइसिस पर नहीं करेगा तत्काल सुनवाई

नई दिल्ली: इंडिगो संकट पर संसद से लेकर सड़कर तक संग्राम छिड़ा हुआ है। देश के हजारों लोग इंडिगो में अचानक आए इस संकट से बुरी तरह परेशान हुए हैं। इंडिगो क्राइसिस देश के इतिहास की सबसे बड़ी एयरलाइंस क्राइसिस बन गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की है।



सीजेआई की बेंच के पास पहुंची थी याचिका

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इंडिगो क्राइसिस पर सुनवाई की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के पास ये याचिका पहुंची। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए इस परेशानी को बेहद गंभीर बताया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में की गई तत्काल सुनवाई की मांग को सिरे से खारिज कर दिया।



नियमित प्रक्रिया के तहत होगी लिस्टिंग?

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो क्राइसिस पर तत्काल हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए CJI ने कहा कि लोगों के कामों पर प्रभाव पड़ा है। लाखों यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामले को पहले ही केंद्र सरकार देख रही है। इसलिए फिलहाल स्थिति को केंद्र को संभालने दिया जाए। सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एयरलाइंस कंपनी नहीं चला सकता। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई से खारिज होने के बाद अब याचिका नियमित प्रक्रिया के तहत लिस्ट होने के आसार हैं।