कोर्ट ने ED के एक्शन को बताया गलत, NCP नेता प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत
NCP अजित पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत देते हुए मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनकी 180 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई थी. दरअसल, ED की ओर से प्रफुल्ल पटेल, उनकी पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 180 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया था. ईडी ने आरोप लगाया था कि ये संपत्तियां ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची (अब जिंदा नही है) की विधवा से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थीं. ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि जिन एफआईआर पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, उनमें पटेल या उनकी पत्नी का कभी भी मामले में आरोपी के रूप में नाम नहीं था.

