9 साल बाद 'भगवान' को मिला न्याय, एक ही परिवार के 6 लोगों को कोर्ट ने सिखा दिया जिंदगी भर का सबक
THE BHARAT NEWS
हनुमानगढ़ में कोर्ट ने 9 साल पुराने हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एडीजे द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने 70 वर्षीय भगवान सिंह की हत्या के आरोप में एक ही परिवार के छह लोगों को दोषी पाया है। कोर्ट ने सभी छह दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
भगवान सिंह हत्या केस में आरोपियों को हुई उम्रकैद
हनुमानगढ़: राजस्थान के हनुमानगढ़ में कोर्ट ने एक हैरान कर देने वाला फैसला दिया है। इस मामले में हत्या के आरोप पर दोषी पाए जाने पर एक ही परिवार की छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल यह मामला 9 साल पुराना है, जिसमें आरोपियों ने 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। इस केस की सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने यह फैसला दिया।
हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर छह लोगों को उम्र कैद
हनुमानगढ़ जिले में 9 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसको लेकर ADJ द्वितीय हनुमानगढ़ लतिका दीपक पराशर ने इस केस की सुनवाई के बाद पर छह लोगों को हत्या के आरोप में दोषी माना। आरोपियों ने विवाद को लेकर 70 वर्षीय भगवान सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में भगवान सिंह के भाई खजान सिंह ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक ही परिवार की 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
बुजुर्ग की हत्या करने का यह पूरा मामला
प्रकरण के अनुसार यह मामला वर्ष 2016 का है। इसमें खजान सिंह ने टिब्बी पुलिस थाने में अपने भाई भगवान सिंह निवासी चन्दूर वाली की हत्या का एक मामला दर्ज कराया। इसमें उसने अपने भाई के पड़ोसी बग्गा सिंह, मक्खन सिंह, मंगल सिंह, सुरेंद्र उर्फ बिट्टू, मंगल सिंह और कश्मीरों पत्नी बग्गा सिंह के खिलाफ अपने भाई के सिर पर गंभीर वारकर उसकी हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने हाई कोर्ट में चार्ज शीट दायर की थी।

